बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर पीएफ Provident Fund कितनी बार निकाला जा सकता है, या कोई कर्मचारी अपने PF अकाउंट से कितनी बार पैसा निकाल सकता है। इसी विषय पर जब लोग सर्च करते हैं How Many Times PF Can be Withdrawn
तो वे यह समझना चाहते हैं कि PF निकालने के असली नियम क्या हैं, किन शर्तों पर निकासी की अनुमति होती है और इसकी क्या सीमाएँ तय की गई हैं। इसलिए आज हम आसान भाषा में विस्तार से जानेंगे कि PF निकासी से जुड़े सभी नियम और प्रक्रिया क्या हैं।

How Many Times PF Can Be Withdrawn
पीएफ निकासी क्या है?
Provident Fund मतलब क्या? ये एक ऐसी लंबी बचत योजना होती है जिसमें हर महीने आपका और आपके ऑफिस का मालिक दोनों थोड़ा-थोड़ा पैसा डालते हैं। ये पैसा आपके काम आता है जब आप रिटायर होते हैं या किसी खास जरूरत के वक्त मदद चाहिए होती है। अब ऐसा नहीं है कि PF का पैसा बस रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है। सरकार ने कुछ खास हालातों में इसे पहले निकालने की भी इजाज़त दी है।
कितनी बार पीएफ निकाला जा सकता है?
अब बात करते हैं उस सवाल की PF कितनी बार निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब सीधा-सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की निकासी कर रहे हैं। PF निकालने के दो तरीके होते हैं।

- आंशिक निकासी Partial Withdrawal
ये तब होती है जब आप अभी नौकरी में ही होते हैं लेकिन किसी खास जरूरत के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे घर खरीदना हो, शादी करनी हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाए। मतलब काम करते करते भी कुछ वजहों से आप PF से थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। - पूरी निकासी Full Withdrawal
अब ये तब होती है जब आप नौकरी छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, या फिर लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहते हैं। ऐसे वक्त पर आप अपना पूरा PF निकाल सकते हैं यानी जो भी पैसा जमा है, वो सारा एकसाथ।
आंशिक निकासी की सीमाएं
- शादी या शिक्षा के लिए: केवल 3 बार तक निकासी की अनुमति होती है।
- घर बनाने या खरीदने के लिए: जीवनकाल में केवल एक बार निकासी संभव है।
- बीमारी के इलाज के लिए: आवश्यकतानुसार बार-बार निकासी की जा सकती है, लेकिन शर्तों के साथ।
- घर की मरम्मत के लिए: दो बार तक निकासी की अनुमति है, पहली बार 5 साल बाद और दूसरी बार 10 साल बाद।
पूर्ण निकासी के नियम

पूर्ण निकासी केवल एक बार की जा सकती है, यानी जब आप नौकरी छोड़ देते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस स्थिति में संपूर्ण PF बैलेंस Employee + Employer शेयर निकालने की अनुमति होती है।
पीएफ निकासी के लिए आवश्यक शर्तें
- UAN नंबर सक्रिय होना चाहिए।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट PF खाते से लिंक होना चाहिए।
- EPFO पोर्टल या UMANG ऐप के माध्यम से ऑनलाइन निकासी की जा सकती है।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म 19, 31 या 10C जमा करना आवश्यक है।
कितनी बार निकाल सकते हैं इसका सारांश
| निकासी का कारण | बार की सीमा | शर्तें |
|---|---|---|
| शादी या शिक्षा | 3 बार | 7 वर्ष सेवा आवश्यक |
| घर खरीदने/निर्माण | 1 बार | 5 वर्ष सेवा आवश्यक |
| घर की मरम्मत | 2 बार | 5 और 10 वर्ष बाद |
| चिकित्सा उपचार | आवश्यकतानुसार | डॉक्टर की सलाह पर |
| बेरोजगारी/सेवानिवृत्ति | 1 बार | दो महीने बाद पूर्ण निकासी |
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्य से साझा की गई है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह किसी प्रकार की वित्तीय, कानूनी या आधिकारिक सलाह Financial or Legal Advice नहीं है।EPF निकासी के नियम और प्रक्रियाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट या अपने वित्तीय सलाहकार से नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। लेख में दी गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है, फिर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि या परिवर्तन के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।
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